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(1) आयकर कानून की धारा 32, 43(1) – Purchase of Capital Assets (Depreciation )क्या है?

यदि किसी व्यापारी द्वारा कोई Fixed Assets एक दिन में एक व्यक्ति से 10 हजार रु. से अधिक नगद पेमेंट देकर खरीदी जाती है तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 43(1) के तहत उस रकम को उस Assets की Cost में Depreciation के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा। यानी 10 हजार रु. से अधिक की कैश पेमेंट Fixed Assets खरीदने बाबत की जाती है तो उस पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा।

उदाहरण : एक व्यापारी द्वारा अपने शोरूम के लिए एक Second Hand Generator 45 हजार रु. की नगद पेमेंट करके खरीदा। ऐसे में इस व्यापारी को इस 45 हजार रु. पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए यह पुराना जनरेटर खरीदते समय 30 हजार रु. चेक से तथा 15,000 रु. नगद दिए गए तो ऐसे में डिप्रिसिएशन 30 हजार रु. पर मिल जाएगा बाकी ₹15000 पर नहीं मिलेगा।।

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